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गोवा में पर्रिकर सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सभी खदानों की लीज़

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गोवा में पर्रिकर सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सभी खदानों की लीज़

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गोवा 15 मार्च तक की खनन किया जा सकेगा (twitter)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गोवा 15 मार्च तक की खनन किया जा सकेगा (twitter)

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश के मुताबिक, अब नई नीति के तहत खदानों का फिर से आवंटन किया जाएगा. इ ...अधिक पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की मनोहर पर्रिकर सरकार और खदान मालिकों को झटका देते हुए राज्य में माइनिंग पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य की सभी 88 माइनिंग लीज़ को रद्द कर दिया है. ऐसे में इन खदानों से बस 15 मार्च तक खनन किया जा सकेगा.

    जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश के मुताबिक, अब नई नीति के तहत खदानों का फिर से आवंटन किया जाएगा. इसके लिए नई खदानों को फिर से पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी.

    सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए राज्य में खदान आवंटन में कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच के भी आदेश दिए हैं.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन पर्रिकर सरकार ने नए खनन कानून के अमल में आने से महज एक हफ्ते पहले ही इन पट्टों रिन्यू किया. कोर्ट ने कहा कि पर्रिकर सरकार द्वारा इन खनन पट्टों का नवीनीकरण दुर्भावनापूर्ण ढंग से बेहद जल्दबाजी में किया गया प्रतीत होता है.

    Tags: Goa, Supreme Court